भोपाल। प्रदेश सरकार सरकारी सेवा के लिए लागू अधिकतम दो बच्चों की अनिवार्य शर्त को हटाने पर विचार कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।
अभी तक 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र होजाता था। नए नियम के बाद, तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर भी उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और सेवारत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी।
इस नियम के चलते सबसे अधिक प्रभावित शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। अनुमान है कि इस बदलाव से लगभग 30,000 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी नियुक्तियां या पदोन्नति इस नियम के कारण अधर में लटकी थीं और अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी अनुकंपा नियुक्ति आसान हो जाएगी।




























Views Today : 4
Views Last 7 days : 109
Views Last 30 days : 847
Views This Year : 8221
Total views : 108694
Who's Online : 0
Your IP Address : 162.251.85.8