नई दिल्ली। दिल्ली में कामकाजी महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी दफ्तर में काम कर सकती हैं। आप सरकार के श्रम मंत्रालय ने इससे जुड़े ड्रॉफ्ट पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, आप सरकार में श्रममंत्री राजकुमार आनंद ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्लीवाले अगर फैसले से खुश नहीं हैं, तो 30 दिन के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर इससे जुड़े सुझाव और आपत्ति दजऱ् करा सकते हैं। समीक्षा में कोई गंभीर आपत्ति नहीं मिलने पर नियम 30 दिन बाद लागू हो जाएगा।
श्रम मंत्रालय ने दिल्ली ऑक्युपेश्नल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल्स-2023 यानी दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य से जुड़े हालात नियम-2023 के ड्रॉफ्ट पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत, दिल्ली में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट यानी शाम 07 बजे से सुबह के 06 बजे तक दफ्तर में काम कर सकेंगी।
नई दिल्ली। दिल्ली में कामकाजी महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी दफ्तर में काम कर सकती हैं। आप सरकार के श्रम मंत्रालय ने इससे जुड़े ड्रॉफ्ट पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, आप सरकार में श्रममंत्री राजकुमार आनंद ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्लीवाले अगर फैसले से खुश नहीं हैं, तो 30 दिन के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर इससे जुड़े सुझाव और आपत्ति दजऱ् करा सकते हैं। समीक्षा में कोई गंभीर आपत्ति नहीं मिलने पर नियम 30 दिन बाद लागू हो जाएगा।
श्रम मंत्रालय ने दिल्ली ऑक्युपेश्नल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल्स-2023 यानी दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य से जुड़े हालात नियम-2023 के ड्रॉफ्ट पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत, दिल्ली में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट यानी शाम 07 बजे से सुबह के 06 बजे तक दफ्तर में काम कर सकेंगी।





























Views Today : 8
Views Last 7 days : 131
Views Last 30 days : 767
Views This Year : 8334
Total views : 108807
Who's Online : 0
Your IP Address : 162.251.85.8