नई दिल्ली। केंद्र सरकार ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से फैल रहे डिजिटल प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। प्रावधान कर हिंसक, अशिष्ट, जानबूझकर झूठे, मानहानिकारक, विचारोत्तेजक संकेत या अर्धसत्य वाली डिजिटल सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय ने आइटी नियम 2021 के भाग-3 में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। जल्द ही नागरिकों, हितधारकों के सुझावों के लिए जारी किया जाएगा। प्रावधान किया जा रहा है कि डिजिटल सामग्री में ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जो शिष्टाचार या शालीनता के विरुद्ध हो और हिंसा फैलाने के लिए उकसाए।
आइटी नियमों का भाग-3 यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल वीडियो मध्यस्थों के साथ-साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी हॉटस्टार और सोनीलिव जैसे ओटीटी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की सामग्री पर लागू होते हैं। ये नियम मीडिया के डिजिटल पोर्टल पर भी लागू होते हैं। इसके उल्लंघन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कार्रवाई का अधिकार है। प्रस्तावित नियमों में कंटेंट प्रसारकों के लिए वही दंड रखा गया है जो अश्लील कंटेंट के लिए पहले से लागू है।




























Views Today : 20
Views Last 7 days : 270
Views Last 30 days : 1275
Views This Year : 7085
Total views : 107558
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.217.31