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छतरपुर में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत, बरसों पुराने विवादों का होगा निपटारा

छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले के नागरिकों के लिए अपने लंबित क़ानूनी प्रकरणों के निपटान हेतु बहुत ही अच्छा अवसर आ रहा है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार, 14 मार्च 2026 को छतरपुर ज़िला न्यायालय और सभी तहसील न्यायालयों में वर्ष की पहली ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा।  

इस लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता नगर पालिकाओं और बिजली विभाग द्वारा दी जा रही विशेष छूट है। ज़िले में संपत्ति कर और जल कर के पुराने बकाया पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बिजली बिलों से संबंधित लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों में भी उपभोक्ताओं को आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी।  

 चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, दीवानी और श्रम विवाद, अपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी और ऋण संबंधी मामले आदि। 

छतरपुर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपील की है कि पक्षकार अपने वकील के माध्यम से या सीधे संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर अपने केस को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।

 लोक अदालत से मिलने वाले लाभ

समय और धन की बचत: यहाँ मामलों का निपटारा तुरंत होता है और कोई अदालती शुल्क नहीं लगता।

अंतिम फैसला: लोक अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होती, जिससे विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

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