आईटीआर फाइल करने पर हुई गलती, डिडक्शन का गलत कैलकुलेशन या गलत पर्सनल जानकारी जैसी गलतियों का पता लगने के बाद टैक्सपेयर्स को रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करने का विकल्प मिलता है। गाइडलाइन के मुताबिक, वित्तवर्ष 2024-25 के लिए यह डेडलाइन 31 दिसम्बर 2025 है। टैक्स नोटिस मिलने पर भी उस हिसाब से रिवाइज़्ड आईटीआर भरा जा सकता है।




























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