सागर। सागर में 34 लोगों से धोखाधड़ी करने पर कोर्ट ने 170 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक 72 लाख की ठगी करके फरार हो गया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सभी 34 मामलों में अलग-अलग 5-5 साल की सजा सुनाते हुए कहा कि यह सभी सजा एक-एक करके शुरू होंगे। यानि एक मामले की सजा खत्म होने के बाद दूसरे मामले की सजा शुरू होगी।
सागर में कैंट थाना क्षेत्र के करीब चार साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए 34 लोगों से ठगी करने वाले आरोपी नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत को दोषी पाया है। धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत प्रत्येक व्यक्ति के साथ की गई ठगी के लिए 5-5 वर्ष का कठोर कारावास कुल 170 वर्ष के कारावास और प्रत्येक में 10 हजार रुपए कुल 3.40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की तरफ से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की।



























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