नई दिल्ली। देश में डिजिटल भुगतान को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और रूपे डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतानों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मर्चेंट डिस्काउंट रेट या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत उठाए गए इस कदम का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और आम जनता को राहत देना है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को डिजिटल लेन-देन करने में सहूलियत होगी और छोटे खुदरा विक्रेताओं को भी नकद मुक्त अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिलेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया ने बैंकों और पेमेंट गेटवे कंपनियों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।




























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