लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ योजना के तहत युवाओं को अपना नया उद्योग या सेवा क्षेत्र का व्यवसाय शुरू करने के लिए रु. 5 लाख तक का ऋण देने का फैसला किया है। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त और बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले 10 वर्षों में राज्य के भीतर 10 लाख नए सूक्ष्म उद्यमी तैयार करना है।
जानकारी के अनुसार, स्वीकृत लोन पर 04 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा, ब्याज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऋण लेने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की संपत्ति या सुरक्षा (गारंटी) बैंक के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
मार्जिन मनी सब्सिडी: उत्तरप्रदेश सरकार परियोजना की कुल लागत पर 10 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सब्सिडी (अनुदान) भी प्रदान करेगी। उम्र सीमा व योग्यता: योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
समय पर भुगतान करने पर...
लोनयोजना के दिशा-निदेर्शोंके मुताबिक, जो युवा पहले चरण में मिले रु. 5 लाख के ऋण को निर्धारित 04 वर्षों के भीतर सफलतापूर्वक चुका देंगे, वे दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। दूसरे चरण में उन्हें अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए रु. 10 लाख तक का कंपोजिट लोन दिया जाएगा, जिसमें से 50 प्रतिशत (यानी रु. 5 लाख तक) की राशि दोबारा पूरी तरह ब्याज मुक्त रहेगी।




























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