Homeदेश प्रदेशमध्यप्रदेश में एक अगस्त से लागू हुआ ‘एक जिला, एक रजिस्ट्री’ नियम

मध्यप्रदेश में एक अगस्त से लागू हुआ ‘एक जिला, एक रजिस्ट्री’ नियम

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 01 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में ‘एक ज़िला, एक रजिस्ट्री’ प्रणाली को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब ज़िले का कोई भी नागरिक अपनी अचल संपत्ति (जमीन, मकान या दुकान) की रजिस्ट्री ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाकर करा सकेगा।

   पहले के नियमों के अनुसार, जिस क्षेत्र (कलेक्टर गाइडलाइन वार्ड) में ज़मीन होती थी, उसी संबंधित तहसील कार्यालय में ही रजिस्ट्री कराना अनिवार्य था। इस कारण ज़िला मुख्यालयों और चुनिंदा सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में भारी भीड़ उमड़ती थी और लोगों को हफ़्तों का इंतजार करना पड़ता था। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल अपग्रेडेशन से न सिर्फ सर्वर पर लोड कम होगा, बल्कि बिचौलियों (दलालों) के एकाधिकार और भ्रष्टाचार पर भी पूरी तरह से लगाम लगेगी। राज्य सरकार ने सभी ज़िला पंजीयकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 01 अगस्त की सुबह से ही इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ काम शुरू कर दिया जाए ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

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