नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ‘द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन आॅफ अनफेयर मींस) अमेंडमेंट एक्ट, 2026’ (लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन क़ानून) अब पूरे देश में आधिकारिक रूप से लागू हो गया है. कानून मंत्रालय ने इसका गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र अधिसूचना) भी जारी कर दिया है। यह सख्त क़ानून देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ठएएळ, खएए, वढरउ, ररउ और बैंकिंग) में होने वाली धोखाधड़ी, पेपर लीक और संगठित नकलमाफ़िया पर लगाम कसने के लिए पुराने 2024 के एक्ट को संशोधित करके बनाया गया है।





























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