नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बीमा क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रस्ताव पास होगया। अब बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाएगी। अभी तक यह सीमा 74 प्रतिशत थी। इस फैसले से दुनिया की शीर्ष ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत में अपनी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित कर सकेंगी।
ये बड़े बदलाव होंगे
बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और कफऊअक अधिनियम 1999 में व्यापक संशोधन, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता घटेगी, नए खिलाड़ी आसानी से बाज़ार में प्रवेश कर सकेंगे, एक ही कंपनी को जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा बेचने की अनुमति (कंपोजिट लाइसेंस), एलआईसी को नई शाखाएं खोलने और स्टाफ भर्ती करने में अधिक स्वायत्तता मिलेगी




























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