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बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप की बिक्री पर केंद्र सरकार की रोक

 नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार, अब देशभर में कफ सिरप सहित किसी भी प्रकार के औषधीय सिरप को बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के नहीं बेचा जा सकेगा।

सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस अधिसूचना को लागू कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं में कफ सिरप के बढ़ते नशे की लत को रोकना और बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेने की आदत पर अंकुश लगाना है। 

 ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दवा दुकानों का औचक निरीक्षण करें और नियम तोड़ने वाले दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करें।

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