भोपाल। मध्यप्रदेश में फर्जी मूल निवासी प्रमाणपत्र के आधार पर मेडिकल सीट हासिल करने वाले एक शासकीय डॉक्टर को भोपाल की कोर्ट ने शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी को सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की कोर्ट ने आरोपी सीताराम शर्मा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2009 में पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रदेश के राज्य कोटे का अवैध लाभ लेने के लिए मुरैना जिले की अंबाह तहसील का कूटरचित (फर्जी) मूल निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। जांच में सामने आया कि वह मूल रूप से उत्तरप्रदेश का निवासी है।





























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