ग्वालियर। विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं में लापरवाही एयरलाइंस को महंगी पड़ने लगी है। ग्वालियर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक मामले में एयर अरेबिया को ट्रांजिट वीजा को लेकर मनमानी और सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना है। अत: इसके लिए आयोग ने कंपनी को परिवादी के लिए एक लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।
परिवादी ग्वालियर के थाटीपुर निवासी विवेक कुमार पांडेय के अनुसार, वह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की व्यापारिक यात्रा के बाद ताशकंद से शारजाह होते हुए नई दिल्ली लौट रहे थे और उन्होंने यात्रा के लिए एयर अरेबिया और इंडिगो एयरलाइंस की कन्फर्म टिकट पहले से बुक कर रखी थी। दोनों उड़ानों के बीच लेओवर समय 48 घंटे से कम था, ऐसे में यूएई इमिग्रेशन नियमों के तहत ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद एयर अरेबिया के कर्मचारियों ने ताशकंद एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास देने से इन्कार कर दिया और ट्रांजिट वीजा नहीं होने का हवाला देकर यात्रा रोक दी।
मजबूरी में विवेक को दोबारा टिकट खरीदनी पड़ी, जिससे उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि मानसिक और शारीरिक परेशानी भी झेलनी पड़ी।





























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