महराजगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ श्रीवास्तव ने अवैध वीजा के सहारे नेपाल में प्रवेश करते समय पकड़े गए अमेरिकी नागरिक इरिक डेनियल बेकविथ पर आरोप सिद्ध होने के बाद दो वर्ष के कारावास और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताया गया कि इरिक डेनियल बेकविथ को सोनौली सीमा पर 29 मार्च 2023 को आव्रजन विभाग ने पकड़ा था। वह अवैध वीजा के सहारे नेपाल जाने के प्रयास में था। बरामद पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान 22, 23, 24 स्ट्रीट आस्टोरिया न्यूयार्क, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका के निवासी के रूप में हुई।
आव्रजन अधिकारियों ने वीजा की जांच की तो पता चला कि उसकी अवधि जुलाई 2019 में ही समाप्त हो गई थी और वीजा में छेड़छाड़ की गई थी। वह 22 जून 2018 को अमेरिका से दिल्ली पहुंचा था। सोनौली के रास्ते चार मार्च 2019 को काठमांडू गया।
वीजा की अवधि जुलाई 2019 में खत्म होने के बाद वह पगडंडी के रास्ते भारत चला आया। चार वर्षों तक हरिद्वार, ऋषिकेश में पूजा-पाठ करता रहा। उसे संस्कृत व हिंदी भी आती है। 29 मार्च को फिर नेपाल जाने के प्रयास में था, लेकिन पकड़ लिया गया।





























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