नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी ज़रूरी है।
बेंच ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर अपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते हैं। उन्हें अपने किए का नतीज़ा भुगतना होगा। कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72) के ख़्िाला$फ दजऱ् मामले को ख़्ाारिज़ करने से इनकार कर दिया। उनके ख़्िाला$फ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दजऱ् है।




























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