नई दिल्ली। सरकार ने पैन-आधार लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। ऐसा न करने पर आपका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनका पैन-आधार लिंक है या नहीं? ऐसे में आप आसानी में घर बैठे ही फ्री में ये पता कर सकते हैं।
खुद ही कर सकते हैं लिंक
जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक नहीं है, वे 1000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक लिंक कर सकते हैं। आप स्वयं ये काम आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट के ज़रिए पैन-आधार लिंक किए जा सकते हैं।
10,000 रुपए तक की पेनाल्टी
अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272क्च के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
इन पैन कार्ड धारकों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।





























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