भोपाल। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश के व्यापारियों और आम जनता के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले से देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी।
श्रम विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निदेर्शों की मुख्य शर्तें–
काम के घंटों की सीमा: व्यवसाय चौबीसों घंटे चालू रह सकते हैं, लेकिन दुकान मालिक किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकेंगे।
सुरक्षा की जिम्मेदारी: देर रात तक प्रतिष्ठान खुले रखने की स्थिति में कर्मचारियों और विशेषकर महिला स्टाफ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी संस्थान के मालिक की होगी।
प्रशासन की रहेगी नजर: नियमों का उल्लंघन करने वाले या सुरक्षा मानकों में कोताही बरतने वाले संचालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।





























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