नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंड के नियमों में कड़ा संशोधन किया है। इसके तहत अब सभी संगठनों को पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की सूची में से ही अपने कार्यक्षेत्र का चयन करना होगा।
धर्मांतरण पर पूर्ण रोक: नए नियमों में आस्था-आधारित गतिविधियों को तो शामिल किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के धर्मांतरण को स्पष्ट रूप से वर्जित कर दिया गया है।
विदेशी पदाधिकारियों पर पाबंदी: गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी एनजीओ के मुख्य पदाधिकारियों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक शामिल है, तो उसे विदेशी फंड प्राप्त करने की अनुमति या पंजीकरण सामान्यत: नहीं दिया जाएगा।




























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