नई दिल्ली। भारत सरकार के द्वारा 65 साल पुराने आयकर क़ानून को बदलकर आयकर अधिनियम, 2025 लागू करने जा रही है। यह नया क़ानून और इससे जुड़े आयकर नियम 01 अप्रैल 2026 से देशभर में प्रभावी होंगे।
नया कानून: इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा।
टैक्स फ्री सीमा: नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नियमों का सरलीकरण: धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है और फॉर्म्स की संख्या भी 399 से कम होकर 190 रह गई है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है।
छूट का दायरा: 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87अ के तहत 60,000 की रिबेट मिलाकर, 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।





























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