बचतकर्ताओं के मन में प्राय: यह प्रश्न उठता है कि जिस बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं, अगर वह बैंक दिवालिया होजाए, तो उनकी राशि का क्या होगा? तो, यह जान लें कि बैंकिंग नियमों के अनुसार, देश के सभी कमर्शियल, को-ऑपरेटिव और विदेशी बैंकों में जमा राशि 05 लाख तक बीमित होती है।
राशि मिलने की सीमा: एक जमाकर्ता को एक बैंक में अधिकतम 05 लाख ही वापस मिलेंगे और इसमें मूलधन दोनों शामिल हैं। यदि आपकी कुल जमा राशि 05 लाख से अधिक है, तो भी बीमा के तहत केवल 05 लाख ही मिलेंगे।
इस 05 लाख की राशि की सीमा में आपके सभी बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा और चालू खाते की कुल राशि जोड़ी जाती है।
भुगतान की समय सीमा: बैंक पर प्रतिबंध लगने या डूबने की स्थिति में, बैंक को 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को उनके पैसे लौटाने होते हैं।





























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