आज दिनांक 13 दिसंबर को देश भर में लोक अदालत लग रही है। इसमें गाड़ी मालिक लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान को बड़ी छूट के साथ खत्म करा सकते हैं। इतना ही नहीं इस कोर्ट में भारी भरकम बिजली से भी निपटारा पाया जा सकता है। जिन लोगों ने हेलमेट न पहनने, एक्सपायर हो चुके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और रेड-लाइट जंप जैसे छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन किया है, वे कम रेट पर फाइन चुकाकर आज ही चालान से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं।
हालांकि, लोक अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने, हिट-एंड-रन केस या लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत जैसे गंभीर अपराधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए आम प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
अपील के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
लोक अदालत में अपील करने के लिए सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की आॅफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें आॅनलाइन एप्लीकेशन का आॅप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मामले से जुड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें ईमेल या फोन नंबर होगा, ताकि टोकन नंबर मिल सके, इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर देना है। टोकन नंबर के हिसाब से ही केस देखे जाएंगे। आवेदनकर्ता को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचना होगा। अगर गाड़ी से जुड़ा मामला है तो वाहन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ट्रैफिक चालान की डिटेल लेकर जाना है।




























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