शहडोल। अपर जि़ला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार ने हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद सहित 25 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी शेर सिंह गोंड, पुत्र हीरालाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम- खरला, बनियान टोला, चौकी केशवाही को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
30 अक्टूबर 2021 को मामले की रिपोर्ट बुढ़ार थाना में दजऱ् कराई गई थी। शिकायतकर्ता चिंतामणि सिंह गोंड, निवासी ग्राम- खरला (बनियान टोला) ने बताया कि बीते 29 अक्टूबर की रात 9:00 बजे मेरे रिश्ते का चचेरा भाई शेर सिंह घर में अपनी भाभी नानबाई और भतीजा पुष्पेन्द्र सिंह से घरेलू बातों को लेकर झगड़ा कर रहा था। शेर सिंह के भाई श्रवण सिंह गोंड ने उसे घर में बंद करके सकरी लगा दी थी।
हो-हल्ला सुनकर उसके पिता रामस्वरूप गोंड बीच-बचाव करने उसके घर आए तो शेर सिंह पिता से भी झगड़ा करने लगा और बोला कि सकरी खोल दो नहीं तो तुमको मारूंगा। आरोपी अपने हाथ में धान खोने वाली कुडेली लेकर छत से कूदकर नीचे आ गया और पिता को बोला कि तूने सकरी क्यों नहीं खोला और इतना कहते हुए कुडेली से पिता रामस्वरूप के सिर में दो तीन बार मारा। इस हमले से पिता वहीं रोड पर गिर गए और माथे से खून बहने लगा, इससे उनकी मौत हो गई थी।




























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