मेरठ। नागरिकता संशोधन $कानून (सीएए) के विरोध में उत्तरप्रदेश के अमरोहा में 20-21 दिसंबर 2019 को प्रदर्शन करके सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नु$कसान पहुंचाने वाले 86 उपद्रवियों को दोषी करार दिया गया है। डीएम इनसे भू-राजस्व के बकाये की तरह 4,27,439 रुपये की वसूली करेंगे। उत्तरप्रदेश्र लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ संभाग ने यह आदेश दिया है। सीएए विरोधी प्रदर्शन में उत्तरप्रदेश में यह पहली सजा है। फैसले के ख़्िाला$फ किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सिंह (एचजेएस) और प्रवीणा अग्रवाल (अपर आयुक्त मेरठ मंडल सदस्य) ने गुरुवार को अमरोहा मामले में आदेश जारी किया है। पुलिसकर्मियों से झड़प के दौरान 4,27,439 रुपये की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी व 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब हर व्यक्ति पर समान रूप से 4,971 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।



























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