भोपाल, म.प्र. शासन। गत दिवस मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। परिषद ने बैठक में वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक के लिए जनजातीय कार्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रभावी बनाए रखने के लिए 7,133 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
जानकारी के मुताबिक, जनजातीय कार्य विभाग की पीवीटीजी आहार अनुदान योजना के लिए 2,350 करोड़ रुपए, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1,703 करोड़ 15 लाख रुपए, सीएम राइज विद्यालय योजना के लिए 1,416 करोड़ 91 लाख रुपए, आवास सहायता योजना के लिए 1,110 करोड़ रुपए के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति, कक्षा-9वीं की छात्रवृत्ति के लिए 522 करोड़ 8 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इसी तरह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत विद्युत अधोसंरचना विस्तार द्वारा 63 हज़ार 77 अविद्युतीकृत घरों एवं 650 अविद्युतीकृत शासकीय संस्थानों के विद्युतीकरण के लिए 366 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें केन्द्र शासन से अनुदान राशि 220 करोड़ 03 लाख रुपए तथा राज्य शासन का अंश 146 करोड़ 69 लाख रुपए का भार आयेगा। इसके अतिरिक्त (म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा) 8 हज़ार 521 घरों को आफ-ग्रिड से विद्युतीकरण के लिए अनुमानित लागत 97 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
योजना में विद्युतीकरण से संबंधित वितरण प्रणाली निर्माण के लिए योजना लागत की शेष राशि (केन्द्र से प्राप्त अनुदान को छोड़कर) राज्य शासन द्वारा राज्य की वितरण कंपनियों को अंश-पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा किए जाने वाले आफ ग्रिड विद्युतीकरण (सोलर + बैटरी) के लिए योजना के समस्त व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
सिविल सेवा पेंशन
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियम 2026 का अनुमोदन किया है। नियम के प्रकाशन के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रस्तावित नियमों में प्रक्रियाओं एवं अधिकारिताओं को सरल बनाया गया है, जिससे पेंशनर्स को सुविधा होगी। संबंधित प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में हो सकेगा। सेवानिवृत्तों को सारांशीकरण कराया जाने में सुविधा होगी तथा पेंशन सारांशीकरण मूल्य की गणना में सुविधा होगी। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के नियम-44 के अंतर्गत परिवार पेंशन के लिए पात्र सदस्यों में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को भी सम्मिलित किया





























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