बैंगलोर। कर्नाटक में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें या भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई तो जल्द ही अधिकतम सात साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुमार्ना अथवा दोनों भुगतना पड़ सकता है। ऐसे प्रावधानों के लिए कर्नाटक सरकार कड़ा विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने गलत सूचना और फर्जी समाचार (निषेध) विधेयक, 2025 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।





























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