बेंगलुरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के आदेश के ख़्िाला$फ लगाई गई ट्विटर की याचिका ख़्ाारिज़ कर दी। ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और क्ररु ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
हाई कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना 45 दिन के भीतर भरना होगा और अगर नहीं भरा तो इसके बाद हर दिन 5 हज़ार रूपए और देने होंगे।
ज्ञात हो कि हाई कोर्ट ने इस साल 21 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 30 जून को फैसला सुनाया और 45 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने के लिए कहा।



























Views Today : 13
Views Last 7 days : 919
Views Last 30 days : 1573
Views This Year : 10606
Total views : 111079
Who's Online : 0
Your IP Address : 162.251.85.8