Homeराष्ट्रीय समाचारकेवल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से मालिकाना हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

केवल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से मालिकाना हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी का सिर्फ रजिस्ट्री मालिकाना हक का सबूत नहीं है। जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके पास सही कागज नहीं हैं या उसका मालिकाना हक क़ानूनी रूप से पक्का नहीं है, तो आपकी रजिस्ट्री काफी नहीं मानी जायेगी। कोर्ट चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन क़ानूनी हो।

मालिकाना हक साबित करने के लिए कई अन्य कागजों की भी ज़रूरत होगी, जिनमें सेल डीड (प्रॉपर्टी सेल का सबसे अहम डॉक्यूमेंट), टाइटल डीड, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, एनक्रम्बेंस सर्टिफिकेट (प्रॉपर्टी पर कोई लोन/क़ानूनी झंझट नहीं), प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पजेशन लेटर, वसीयत/गिफ्ट डीड शामिल हैं।

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