कलकत्ता। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम नतीज़े कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेंगे। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर आयोग ने केवल 696 बूथों पर दोबारा मतदान करने की घोषणा क्यों की? क्या इसके लिए कोई जांच की गई थी? इसके साथ ही कोर्ट ने हिंसा को लेकर की गई कार्रवाई पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट अधूरी और असंतोषजनक है।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले में केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तीन जनहित याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों से निपटने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। केस में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।




























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