भोपाल। प्रदेश में तेजी से फैल रहे अवैध कॉलोनियों के जाल को खत्म करने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने महत्त्वपूर्ण क़दम उठाने का निर्णय लिया है। नगरीय विकास और आवासमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा के बजट सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के दौरान घोषणा की है कि आगामी तीन महीनों के भीतर अवैध कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ एक नया और अत्यंत सख्त क़ानून लागू किया जाएगा।
सरकार ‘मप्र कॉलोनी एकीकृत अधिनियम-2026’ लाने की तैयारी में है, जिसके तहत दंडात्मक कार्रवाइयों को और अधिक कड़ा बनाया गया है। अवैध कॉलोनी बनाने वालों को अब 10 साल तक की जेल और 01 करोड़ रुपये तक का जुमार्ना भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान में यह सजा केवल 07 साल और जुमार्ना 10 लाख रुपये तक ही सीमित था। नए क़ानून में दोषियों की संपत्ति को राजसात करने और उनके बैंक खाते सीज करने का भी प्रावधान भी शामिल रहेगा।
अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर यदि संबंधित नगर निगम आयुक्त या कलेक्टर 90 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




























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