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अब पीएफ अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 05 लाख रुपए तक

अब पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 05 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 01 लाख रुपए तक थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गत दिवस इसकी जानकारी दी।  इसमें अफसरों के दखल की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगी।

सरकार ने इपीएफओ 3.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसमें पीएफ खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे। यह बैंक एटीएम कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

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