नई दिल्ली 8 सितम्बर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत भरी खबर प्रसारित की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दोबारा बुकिंग (रीफिल) के लिए तय 45 दिनों की अनिवार्य समय सीमा को खत्म कर दिया है। अब शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण उपभोक्ता भी मात्र 25 दिनों के अंतराल पर अपना अगला गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से देश भर में लागू कर दिया गया है।




























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