नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर पीडि़त एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग पर ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों से कहा कि आप लोगों ने स्टेशनरी, लीगल फीस के साथ कोर्ट का समय भी बर्बाद किया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अधिकारी पर उसके वेतन से एक लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
गौरतलब है कि कैंसर पीडि़त आरोपी एक प्राइवेट बैंक का कर्मचारी है। उस पर आरोप है कि उसने 24 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की। इसी मामले में उसे गिर$फ्तार किया गया था। मामला 12 नवंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहाँ हाईकोर्ट ने कमला नेहरू अस्पताल में आरोपी की बीमारी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए जमानत दे दी थी। ईडी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केस की परिस्थिति के मुताबिक, जब आरोपी को रिहा कर दिया गया है। इस आधार पर कि वह कैंसर से पीडि़त है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।





























Views Today : 19
Views Last 7 days : 284
Views Last 30 days : 866
Views This Year : 3360
Total views : 103833
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.216.139