जबलपुर। मध्यप्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को अब गर्मी के मौसम में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काला कोट पहना आवश्यक नहीं होगा। इस दौरान वे सफेद शर्ट, काली-सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बैंउ पहनकर कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे।
यह जानकारी एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी है। उन्होंने कहा कि स्टेट बार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान के तहत यह निर्णय लिया है।
इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जि़ला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकाल में काले कोट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
गौरतलब है कि पूर्व में इस सिलसिले में वकीलों की ओर से कई अनुरोध-पत्र दिए गए थे। जिन्हें गंभीरता से लिया गया और यह निर्णय लिया गया।



























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