नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत सभी कर्मचारियों के वेतन का कुछ भाग जमा किया जाता है, उस राशि को सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ में जमा पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन आपात स्थिति में यह फंड निकाला जा सकता है, जिसकी अपनी कुछ शर्ते हैं।
कितनी राशि निकाल सकते हैं?
ईपीएफओ आपको आवश्यकता पडऩे पर ईपीएफओ फंड से 75 प्रतिशत राशि या फिर तीन माह की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते को निकालने की छूट देता है। कर्मचारी इन दोनों में से उसे निकाल सकते हैं, जो सबसे कम है। अगर आप आपात स्थिति में फंड निकालना चाहते हैं, तो तीन दिन में राशि प्राप्त कर सकते हैं।
किन स्थितियों में निकाल सकते हैं ईपीएफओ फंड?
ज़मीन क्रय करने, घर बनाने या फिर फ्लैट लेने के लिए, अपनी, बेटे, बेटी, भाई-बहन की शादी के लिए, फैमिली मेंबर्स की बीमारी पर, बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए या रिटायरमेंट से एक साल पहले, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए, महामारी के फैलने पर।




























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