चंडीगढ़ 8 सितम्बर। पंजाब में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक नया संवैधानिक विवाद खड़ा होगया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है।
पंजाब कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, यह नियुक्ति राज्य सरकार के विचारों को जाने बिना और संवैधानिक मानदंडों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करके की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जब तक राज्य सरकार की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाई जाए।




























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