नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्त्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि सुरक्षा बलों द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असाधारण और बेहद गंभीर परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसका उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में और पूरी तरह से आत्मरक्षा या भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।





























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