नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गुरुवार से कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब राजधानी में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-बीएस-6 वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।
नियमों के सख्त पालन के लिए दिल्ली के बॉर्डर और प्रमुख चेक प्वाइंट्स पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुल 126 स्थानों पर 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनकी निगरानी के लिए 37 प्रखर वैन भी लगाई गई हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेट्रोल पंप डीलर्स और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वॉयस अलर्ट सिस्टम और पुलिस की मदद से नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि आम लोगों और कारोबारियों की भी साझा भूमिका है।
धूल और कचरा प्रदूषण पर सख्ती
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों पर गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी तंत्र तैयार किया है। थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए सर्वे कर 72 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एक स्वतंत्र एजेंसी पूरे साल गड्ढों और मरम्मत कार्य का डेटा जुटाकर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का आॅडिट करेगी।
50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम होम
खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम देने का आदेश जारी किया है। नियमों का पालन न करने पर संबंधित संस्थानों पर जुमार्ना लगाया जा सकता है।
गैर-बीएस-6 वाहनों पर पूरी तरह रोक
दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों को गुरुवार से राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी एंट्री प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें तैनात रहेंगी। इसी बीच पेट्रोल पंपों पर पीयूसी बनवाने वालों की भीड़ बढ़ गई है और कई जगह लंबी कतारें




























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