दुर्ग। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के दिशा-निदेर्शों में अहम संशोधन किया है। अब तक योजना में 2500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के स्वामियों को अपात्र माना जाता था, परंतु शासन ने इस सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इससे अब बड़े प्लाट धारी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (बीएलसी) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ढाई हज़ार वर्गफीट से बड़े प्लाट मालिकों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख या इससे कम होनी चाहिए और परिवार में किसी भी सदस्य का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।




























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