नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (AQM) रिवाइज्ड AQM लागू किया जा रहा है. वर्तमान में लागू ग्रैप-3 में ही ग्रैप-4 के नियमों को डाला जा रहा ह। उअदट ने अपने लेटेस्ट नोटिस में कहा, 21.11.2025 को AQM का शेड्यूल को रिवाइज किया गया है, ताकि इसे और सख़्त बनाया जा सके और दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी को और खराब होने से रोका जा सके।’ सुप्रीम कोर्ट के प्रपोजल को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद इसे लागू किया जा रहा है।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर व्याप्त है। रविवार की सुबह दिल्ली धुंध-स्मॉग की चादर में सिमटी हुई दिखी। प्रदूषित हव ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पूरा शहर ने धुएं की मोटी चादर ओढ़े हुए है। प्रदूषित हवाओं की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11 नवंबर से लागू किया, मगर इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। शहर के अलग-अलग स्टेशनों पर एक्यूआई 400 के पार दर्ज़ किया गया है, तथापि ग्रैप-4 लागू किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के AQM नियमों में संशोधन के कुछ घंटों बाद एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को 50% ऑन-साइट वर्क फोर्स के साथ काम करने की सलाह दी है। यानी कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। एमसीडी ऑफिसों सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे।




























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