नई दिल्ली। देश की सरकारी और निजी सभी मेडिकल संस्थानों को फीस स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड तथा फैकल्टी की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संस्थान फीस और स्ट्रक्चर की जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इस संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी), नई दिल्ली ने शनिवार, दिनांक 12 जुलाई को अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक, इस संबंध में एनएमसी की ओर से एक गूगल फॉर्म जारी किया गय है। मेडिकल संस्थानों को इसे भरकर एनएमसी को उपलब्ध कराना होगा। इस फॉर्म में सभी मेडिकल संस्थानों को उनकी ओर से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के फीस स्ट्रक्चर व फैकल्टी की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही एमबीबीएस इन्टर्न्स, जूनियर रेजिडेंट (जेआर) तथा सीनियर रेजिडेंट (एसआर) से संबंधित स्टाइपेंड की भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। बताया जाता है कि यह कवायद मेडिकल संस्थानों की फैकल्टी में पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कई मेडिकल संस्थानों में फैकल्टी को लेकर गड़बड़ी की सूचना सामने आई हैं।



























Views Today : 24
Views Last 7 days : 916
Views Last 30 days : 1569
Views This Year : 10572
Total views : 111045
Who's Online : 0
Your IP Address : 162.251.85.8